बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर SC में सुनवाई आज; प्राइमरी टीचर में शामिल किए जाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बीएड पास अभ्यर्थियों की याचिका में सुनवाई होगी….कोर्ट में दायर याचिका में  क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग की गई है…. इसे लेकर शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर की गई है। जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और एम. सुंदरेश की बेंच में इस मामले की सुनवाई करेगी।

रिट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मीकू पाल की दलील है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार ही बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए आवदेन किया था, लेकिन अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है।

3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग

3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। बता दें कि बिहार में 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें करीब 80 हजार प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं।

पिछली सुनवाई में सरकार की SLP खारिज

वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इस मामले में 9 अक्टूबर को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बिहार सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था। आज फ्रेश रिट पर सुनवाई होगी। मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बिहार सरकार बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर करेगी।