अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका, तत्काल सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया था। कल, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है और इसलिए केजरीवाल तुरंत रिहा होने के हकदार हैं। केजरीवाल ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध और सुनवाई के इनकार कर दिया है।

केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने के आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं