कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को COVID-19 टेस्ट सरकारी या निजी लैब में मुफ्त करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि COVID-19 जांच मुफ्त करने के लिए निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को निर्देश जारी किये जाए।. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोविड-19 जांच एनएबीएल (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या डब्ल्यूएचओ (WHO) या आईसीएमआर (ICMR) द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी एजेंसी में ही की जाये। सुप्रीम कोर्ट ने वकील शशांक देव सुधी की याचिका पर सुनवाई के बाद आज यह निर्देश दिया है।
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