कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सेनिटाइजर को लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो। बतादें की यह अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।
गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सेनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी।
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