SBI से 387 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी, CBI ने मुंबई के इस कंपनी पर दर्ज किया केस

मुंबई की जूलरी ट्रेडिंग कंपनी और इसके डायरेक्टर्स अमृत लाल जैन, रितेश जैन के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 387 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। एसबीआई ने मुंबई पुलिस, सीबीआई और एंटी करप्शन ब्रांच को दी शिकायत में फ्रॉड के बारे में वृस्तृत जानकारी दी है।

एफआईआर में कौन कौन शामिल

अमृतलाल जैन और रितेश जैन के अलावा शिकायत में कंपनी और तीन अन्य लोगों के भी नाम हैं। यह गड़बड़ी 10 सितंबर 2014 की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और 19 मई 2018 की फ्रॉर्ड एंगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में सामने आई थी। धोखाधड़ी को मुंबई में 2011 से 2015 के बीच अंजाम दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने गैर कानूनी तरीके से बैंक का फंड हासिल करने के लिए अकाउंट्स से छेड़छाड़ की और फर्जी दस्तावेज पेश किए।

2016 से भाग रहा है जैन

हीरा कारोबारी और ’औरो गोल्ड जूलरी कंपनी’ के मालिक रितेश जैन शेल कंपनियों के जरिए 1,478 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी मुख्य आरोपी हैं। मार्च में मुंबई पुलिस ने दुबई से लौटते वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था। जैन 2016 से ही भाग रहे थे।