बिहार में इस बार दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति भी लड़ सकेंगे मुखिया सरपंच का चुनाव

मई-जून में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीवारों के बीच उत्सुकता चरम पर है, साथही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक तौर पर तैयारी की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं इसके लिए मल्टी पोस्ट EVM खरीदने की भी तैयारी चल रही है।

दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति भी लड़ सकेंगे मुखिया सरपंच का चुना

इस बार बिहार पंचायत चुनाव 2021 में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस चुनाव में ‘ टू चाइल्ड पॉलिसी ‘ लागू नहीं होगी। मतलब यह की अगर आपके दो से अधिक बच्च्चे है तो भी आप मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में चाइल्ड पॉलिसी लागू होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में फिलहाल बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव नहीं आने की वजह से मौजूदा अधिनियम के तहत ही चुनाव कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को भी भ्रम में ना आने की सलाह दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मानकों की सूची इस प्रकार है –

1. भ्रष्टाचार के दोषी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा.

2. चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अगर उम्मीदवार को पहले अयोग्य घोषित किया गया है, तो वैसे उम्मीदवार को मौका नहीं मिलेगा.

3. मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

4. 21 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है.

5. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय ऑथोरिटी की नौकरी करने वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

6. वैसे उम्मीदवार जिन्हें कदाचार के मामले नौकरी से पदमुक्त किया गया हो, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

7. आपराधिक मामलों में 6 माहीने से अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति नहीं.

8. वैसे उम्मीदवार जो पंचायत में वैतनिक या लाभ के भोगी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.