बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सबसे पहले आवेदन पत्र देने वाले उम्मीदवार अनुमति दी जाएगी, यह नियम एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करने की परिस्थिति में लागू होगा। साथही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए जारी निर्देश के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनावी सभा के आयोजन को लेकर अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करने को कहा है।
आयोग ने उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार या चुनाव बैठक के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है।
आयोग के निर्देश में कहा है कि प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें तत्काल प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना आवश्यक हो, पंचायत के पदधारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के साथ पंचायत के कर्मी नहीं रहें। चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाएगा।
आयोग ने सुनाश्चित करने को कहा है कि चुनावी दौरा के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। साथही यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।
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