बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए किराया तय कर दिया है। इस संबंध में विभाग के निदेशक प्रमुख डॉ. नवीन चंद्र प्रसाद ने बुधवार को किराया निर्धारण सम्बन्धी आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की समिति ने विस्तृत समीक्षा के बाद निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया है। इसका उल्लंघन करने वालो पर बिहार आपदा नियंत्रण कोविड 19 कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होने चाहिए।
इसमे निजी एम्बुलेंस के विभिन्न वाहनों का न्यूनतम भाड़ा उनके मॉडल के हिसाब से पहले 50 किमी तक के एक न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है। साथही 50 किमी से अधिक होने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त इस प्रकार होगा।
- छोटी कार (सामान्य) पहले 50 किलोमीटर के लिए 1500. साथही 50 किमी से अधिक होने पर 18 रुपये प्रति किमी
- छोटी कार (एसी) पहले 50 किलोमीटर के लिए 1700 साथही 50 किमी से अधिक होने पर 18 रुपये प्रति किमी
- बोलेरो/सूमो/मार्शल (सामान्य) पहले 50 किलोमीटर के लिए 1800 साथही 50 किमी से अधिक होने पर 18 रुपये प्रति किमी
- बोलेरो/सूमो/मार्शल (एसी) पहले 50 किलोमीटर के लिए 2100 साथही 50 किमी से अधिक होने पर 18 रुपये प्रति किमी
- मैक्सी/सिटी राइड/विंगर/ टेम्पो पहले 50 किलोमीटर के लिए 2500 साथही 50 किमी से अधिक होने पर 25 रुपये प्रति किमी
(14-22सीट)
जाइलो/स्कॉर्पियो/क्वालिस/टवेरा (एसी) पहले 50 किलोमीटर के लिए 2500 साथही 50 किमी से अधिक होने पर 25 रुपये प्रति किमी
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