पटना हाईकोर्ट ने उत्पाद कोर्ट के निर्माण में देरी को लेकर मांगा बिहार राज्य सरकार से जवाब।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में उत्पाद कोर्ट के आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में आज सुनवाई किया । जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में राज्य में उत्पाद कोर्ट के लिए अधारभूत ढांचे के सम्बन्ध में राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से यह जानना चाहा था कि राज्य में इन कोर्ट के गठन में विलम्ब क्यों हो रहा हैं ।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी हैं। साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इन उत्पाद कोर्ट के सही ढंग से संचालन के लिए आधारभूत ढांचो का विकास लगातार कर रही है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि सीबीआई, श्रम न्यायलयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग-अलग भवन की व्यवस्था है, तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ समय की माँग की है। कोर्ट ने अनुरोध को मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 मार्च, 2022 तय की है।