निर्भया मामले के दोषी विनय की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, दया याचिका को दी थी चुनौती

 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में एक और दोषी विनय कुमार शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में दोषी विनय ने राष्ट्रपति कोविंद द्वारा दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी. इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया था कि वो इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करें.

मनोरोगी होने के दावे खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज कर दी. जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा- राष्ट्रपति ने विनय की याचिका खारिज करने से पहले सभी पहलुओं और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने विनय के मनोरोगी होने के दावे को भी खारिज कर दिया. अदालत ने कहा- दोषी की सामान्य मेडिकल कंडीशन दिखाती है कि मानसिक रूप से सामान्य है.

दोषी पवन को मिला नया वकील

ट्रायल कोर्ट ने निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता के लिए गुरुवार को वकील नियुक्त किया. पवन ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा मुहैया कराए गए वकील की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पवन की ओर से लीगल प्रक्रिया में देरी की जा रही है। मुकेश, अक्षय, विनय अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं। केवल पवन ही ऐसा है, जिसके पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका का विकल्प बाकी है।

डेथ वारंट के लिए ट्रायल कोर्ट जाएंः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वॉरंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की मंजूरी दी थी. इसके बाद केंद्र और निर्भया के परिजन ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.