घर बैठे आसानी से पैन-आधार को लिंक करें, 31 मार्च तक नहीं करने पर तय है 10000 का जुर्माना

आयकर विभाग की ओर से आधार-पैन को लिंक करने की मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है। अगर इस तारीख तक आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा पाये तो आपको 10000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं इन परेशानियों से बचने का एकदम आसान तरीका।

आधार-पैन को लिंक करने के लिए हमारे दिए गये प्रोसेस को फॉलो करें…

  1. सबसे पहले आपको Income Tax की इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा। 

2. वेबसाइट के लेफ्ट साइड में आपको ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन दिखेगा।

3. आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपके सामने नया टैब खुलेगा। इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा। 

5. इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके एवं कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।

एक तरीका ये भी..

आप SMS करके PAN को Aadhaar से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना होगा UIDPAN<12-अंक का आधार><10-डिजिट का PAN> और इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा।