लॉकडाउन 2 के लिए नए गाईडलाईन जारी: 3 मई तक बंद रहेंगी सभी परिवहन सेवाएं, सशर्त खुलेंगी IT कंपनियां

कोरोना वायरस के खिलाफ सभी राज्य सरकारों का सुझाव मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। लेकिन मोदी सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत दी है, सरकार ने कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है

सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह रहेंगे बंद

लॉकडाउन 2 में भी पहले की तरह सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती जारी रहेगी। इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे या जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना नहीं होगी उन्हें छूट दी जाएगी। इन्हीं छूट को लेकर आज नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।

 इस दौरान क्या-क्या रहेंगे बंद

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, यात्री ट्रेनें, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थिएटर, किसी भी तरह का आयोजन, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

किस सेक्टर को मिली राहत

मंत्रालय के अनुसार 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई।

 

खेतिहर मजदूर और मनरेगा को इजाजत

 

गाइडलाइन के मुताबिक, जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं को लॉकडाउन से छूट मिली है. अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी. खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है. खेतिहर मजदूर काम कर सकेंगे. खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी. बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी.

दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत

इसके साथ ही मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई. दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है. एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई