लॉकडाउन के दौरान नहीं होगा शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन, पढ़िये आदेश

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हथियारों के सत्यापन किया जाना था, जिसपर रोक लगा दी गयी है। प्रत्येक थाना क्षेत्र के अनुज्ञप्ति धारियों के लिए 10 जुलाई से 25 जुलाई तक शस्त्र और कारतूस का भौतिक सत्यापन किया जाना था। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शस्त्र दंडाधिकारी कुमारिल सत्यानंद ने बताया कि पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लागू लॉकडाउन को लेकर सत्यापन के कार्य को स्थगित रखने का फैसला किया गया है।

इस आशय का पत्र जिला दंडाधिकारी पटना कुमार रवि ने वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी दंडाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष को निर्गत कर सूचित किया है।