एमवी राव बने रहेंगे झारखंड के डीजीपी, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

झारखंड के डीजीपी एमवी राव बने रहेंगे. राव के डीजीपी के पद पर नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है. इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता. प्रह्लाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी.

प्रह्लाद नारायण द्वारा दायर याचिका मेंटेनेबल नहीं

सुप्रीम कोर्ट में आज करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज की. झारखंड सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि प्रह्लाद नारायण सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका मेंटेनेबल नहीं है. यूपीएससी के पैनल से नाम आयेगा तो सरकार डीजीपी की स्थायी नियुक्ति करेगी. आपको बता दें कि 13 मार्च को राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का तबादला कर दिया था. उनकी जगह एमवी राव को डीजीपी बनाया गया था. इस मामले में प्रह्लाद नारायण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियुक्ति को चुनौती दी थी.