ईएमआई लोन मोरेटोरियम पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ब्याज नहीं कर सकते माफ, भुगतान का दबाव करेंगे कम

ईएमआई लोन मोराटोरियम में राहत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में  लगातार तीसरे दिन सुनवाई है. हो सकता है कि कोर्ट आज इसपर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख ले. वहीं सरकार ने बीते दिनों अपने हलफनामे में कहा था कि दो साल तक ईएमआई लोन भरने में ग्राहकों को राहत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट में पिछले दो दिन से दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर बहस हो रही है

‘बैंकिंग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘बैंकिंग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जो अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। हमने ब्याज माफ नहीं करने का फैसला लिया है लेकिन भुगतान के दबाव को कम किया जाएगा।’

सरकार को इसके लिए राहत देनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने कोर्ट में कहा है कि लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और यह स्कीम सभी के लिए दोहरी मार देने वाला है. सरकार को इसके लिए राहत देनी चाहिए.