पटना डीएम कुमार रवि ने कोविड-19 को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश को पालन कराने का दिया निर्देश

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सहज ,सुगम एवं सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोविड-19 के इस दौर में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त सुरक्षा मानक संबंधी दिशानिर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारी को दिया है।

इस संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया के क्रम में प्रशिक्षण, नामांकन, ईवीएम वीवीपैट एवं सामग्री का वितरण,बज्रगृह आदि प्रत्येक स्तर पर कोविड-19 संबंधी सुरक्षा मानक के रूप में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं-

नामांकन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन पद्धति से नामांकन हेतु अतिरिक्त विकल्प के रूप में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराना-
  • नामांकन प्रारूप जिला निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराना ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं वह वेबसाइट में नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकाल कर प्रारूप एक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में अंकित स्थान पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
  • इसी प्रकार शपथ पत्र भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से प्रविष्टि कराया जाना इसके प्रिंटआउट को नोटराइजेशन के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन पद्धति से जमानत राशि को निर्धारित पोर्टल पर जमा कर सकते हैं अभ्यर्थी चाहे तो नगद रूप से जमानत राशि जमा करने हेतु ट्रेजरी चालान के माध्यम से भी जमानत राशि जमा कर सकते हैं।
  • अभ्यर्थी स्वयं अपना या किसी निर्वाचक के प्रमाणीकरण हेतु भी ऑनलाइन नामांकन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं।
  • नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित दो व्यक्ति ही उपस्थित हो सकते हैं।
  • नामांकन के अवसर पर अधिकतम दो वाहनों की ही अनुमति होगी।
  • नामांकन संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन के अवसर पर सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।
  • निर्वाची पदाधिकारी संभावित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से समय का निर्धारण कर सकते हैं।
  • निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय के पास अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावकों के प्रतीक्षारत होने के लिए बड़े हॉल की व्यवस्था की जाए।
  • आरओ के कक्ष में सामाजिक दूरी का पालन आवश्यक है।
  • अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।
  • निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी आदि की व्यवस्था किया जाना एवं इसके प्रयोग हेतु समर्पित कर्मी की प्रतिनियुक्ति करना।

मतदान केंद्र की व्यवस्था

  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर A M F(assured minimum facilities) के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
  • मतदान के 1 दिन पूर्व एवं समय-समय पर अनिवार्य रूप से सभी मतदान केंद्रों का सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करना।
  • सभी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करना। मतदान कर्मी अथवा पारा मेडिकल स्टाफ अथवा आशा कार्यकर्ता के माध्यम से मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित करना।
  • सक्षम प्राधिकार द्वारा तापमान हेतु निर्धारित मानक से अधिक तापमान पाए जाने पर वैसे निर्वाचक के तापमान की दोबारा जांच आधा घंटा के बाद किया जाना सुनिश्चित करना यदि तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाए तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहना साथ ही ऐसे निर्वाचक को इस आशय का टोकन भी निर्गत किया जाना है ।टोकन निर्गत करने के पूर्व हेल्पडेस्क पर संधारित अल्फाबेटीकल राल में मतदाता का क्रमांक चिन्हित करने की व्यवस्था करना एवं टोकन में भी मतदाता क्रमांक का उल्लेख सुनिश्चित करना।
  • मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे निर्वाचक को मतदान की सुविधा प्रदान किया जाना एवं कोविड-19 के मद्देनजर निर्गत निरोधात्मक उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना।
  • सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े होने के लिए निर्धारित स्थल में गोला बनाना।
  • मतदान केंद्र पर तीन पंक्ति क्रमश: पुरुष ,महिला एवं पीडब्ल्यूडी /वरिष्ठ नागरिक के लिए सुनिश्चित करना।
  • मतदान केंद्र के प्रवेश व निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  • स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार महामारी रोग कोविड-19 विनियमन 2020 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना के अनुसार एक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है।
  • मतदान केंद्र पर कोविड-19 की जागरूकता के तहत सुगोचर स्थलों पर पोस्टर प्रदर्शित करना।
  • मतदान केंद्र पर मतदान दल एवं पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के प्रावधानों के अनुकूल हो।
  • मतदाता के पहचान के क्रम में मतदाता को अपना मास्क आवश्यकतानुसार हटाना होगा।
  • किसी भी समय मतदान पदाधिकारी के सामने मात्र एक ही मतदाता सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रह सकते हैं पीठासीन पदाधिकारी कि यह व्यक्तिगत जवाबदेही है कि कोविड-19 हेतु निर्गत निरोधात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित हो।
  • निर्वाचको को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं ईवीएम के बैलेट यूनिट के बटन दबाने के लिए हैंड ग्लव्स मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर दिया जाना।
  • मतदान केंद्र के हेल्प डेस्क पर हैंड सैनिटाइजर संधारित किया जाना।
  • मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत निर्वाचक हैंड ग्लब्स को हैंड ग्लब्स को मतदान कक्ष के बाहर रखे गए कूड़ेदान में डालें तथा पुनः हैंड सैनिटाइजर द्वारा हाथ को सैनिटाइज करते हुए वापस जाएं।

कोविड-19 निर्वाचन जो क्वॉरेंटाइन में रखे गए हैं स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निरोधात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए मतदान केंद्र पर मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराना। संबंधित मतदान केंद्रों के सेक्टर पदाधिकारी ऐसे निर्वाचको की व्यवस्था में आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। सभी मतदान कर्मी द्वारा उक्त अवधि में उपलब्ध कराए गए पीपीई किट का अनिवार्य रूप में उपयोग करेंगे।

मतदान दल हेतु किट-

  • मास्क ,हैंड सैनिटाइजर ,फेस शील्ड, ग्लब्स।
  • प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन
  • जहां तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों के दो प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेंद्रीकृत करना साथ ही बड़े हॉल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम संचालित कराना।
  • निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन पद्धति का उपयोग किया जाना।
  • निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री विषय वार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ,वीडियो क्लिप्स ,मूल्यांकन प्रश्न ,वेबसाइट/ पोर्टल पर अपलोड किया जाना जिससे संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी प्रशिक्षण सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकें।
  • जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी वैसे कर्मियों के प्रतिस्थापन की व्यवस्था सुरक्षित श्रेणी के कर्मियों से करना जिसमें कोविड-19 का लक्षण परिलक्षित हो।
  • प्रशिक्षण छोटे-छोटे समूह में दिए जाने की व्यवस्था करना
  • प्रशिक्षणार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करना।
  • थर्मल स्कैनिंग हैंड सेनीटाइजर साबुन एवं पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं इसके प्रयोग हेतु समर्पित कर्मी की प्रतिनियुक्ति करना शामिल है।
  • प्रशिक्षण स्थल को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व एवं प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करना।
  • कोविड-19 से संबंधित तक सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन तथा इससे संबंधित पोस्टर बैनर आदि का प्रशिक्षण स्थल पर प्रदर्शन सुनिश्चित कराना।

बज्रगृह की व्यवस्था

  • मतदान समाप्ति के उपरांत एवं ईवीएम वीवीपट आदि सुरक्षित रखने के पूर्व बज्रगृह को सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करना।
  • प्रत्येक गतिविधि में सामाजिक दूरी एवं सुरक्षा संबंधी मानक का पालन किया जाना।

मतों की गणना

  • मतगणना हॉल के अंतर्गत अधिकतम 7 मतगणना टेबल की अनुमति है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा के लिए तीन-चार हॉल की आवश्यकता है जिसके लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति किया जाना।
  • मतगणना टेबल पर सीयू एवं वीवीपैट के बक्से को लाने के पूर्व सैनिटाइज किया जाना।
  • मतगणना केंद्र को मतगणना शुरू होने के पूर्व मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात विसंक्रमित किया जाना।
  • डाक मतपत्रों की गणना हेतु अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की आवश्यकता है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की देखरेख में पृथक हॉल की व्यवस्था किया जाना।