चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए एसकेएम में पोस्टल बैलट से मतदान की व्यवस्था, प्रथम चरण के तहत 20 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग

चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त कर्मियों /पुलिस बल के लिए एसकेएम में पोस्टल बैलट से मतदान की व्यवस्था की गई है. प्रथम चरण के तहत 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूर्वाहन 9:00 बजे से 6:00 बजे अपराहन तक वोटिंग करने की व्यवस्था की गई है.

सर्विस वोटर की कुल संख्या 12361

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 257

फतुहा विधानसभा 678

बख्तियारपुर विधानसभा 921

पटना साहिब विधानसभा 703

कुम्हरार विधानसभा 346

पालीगंज विधानसभा 1138

विक्रम विधानसभा 1472

दानापुर विधानसभा 1365

फुलवारीशरीफ विधानसभा 518

मसौढ़ी विधानसभा 794

मनेर विधानसभा 1414

बाढ़ विधानसभा 1085

मोकामा विधानसभा 1335

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, दिव्यांगजन एवं कोविड-19 से संक्रमित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में 536 मतदाताओं ने डाक मतपत्र से मतदान करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 197 मतदाता

बाढ़ विधानसभा में 131 मतदाता

मसौढ़ी विधानसभा में 73 मतदाता

पालीगंज विधानसभा में 61 मतदाता

विक्रम विधानसभा में 74 मतदाता

80वर्ष से अधिक/दिव्यांगजन/कोविड प्रभावित मतदाता

  • डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा
  • वरिष्ठ नागरिक( 80 वर्ष से अधिक आयु के)
  • निर्वाचक नामावली में इंगित किए गए दिव्यांगजन
  • कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति।

जिन मतदाताओं का डाक मत पत्र आवेदन स्वीकृत होगा वे चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर वोट नहीं डालेंगे।

  • डाक मतपत्र की सुविधा के लिए फॉर्म 12 (घ) में आवेदन दिया जाना है।
  • बीएलओ से फॉर्मा 12 (घ) प्राप्त कर निर्वाचन अधिसूचना के 5 दिनों के अंदरअपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा किया जा सकता है।
  • जो निर्वाचक कोविड-19 के कारण घर संस्थागत क्वारंटीन में हैं उन्हें 12 ( घ) के साथ सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार से प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी जमा देना है।
  • डाक मतपत्र का आवेदन स्वीकृत हो जाने पर निर्वाचक को डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग करने हेतु तारीख और अनुमानित समय की सूचना दी जाएगी।
  • निर्धारित तिथि और समय पर मतदान पदाधिकारियों की एक टीम निर्वाचक द्वारा फॉर्म (12 घ) पर दिए गए पते पर जाएगा।
  • यदि प्रथम दौरे के समय अपने पते पर मौजूद नहीं मिलता है तो मतदान पदाधिकारियों की टीम अपने दूसरे दौरे के समय के बारे में सूचना देते हुए अपना दूसरा दौरा करेगा।
  • यदि दूसरे दौरे में भी निर्वाचक अपने पते पर नहीं मिलता है तो इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई अथवा दौरा नहीं किया जाएगा।
  • एक बार मत पत्र आवेदन सके तो हो जाने के बाद चुनाव के दिन मतदान केंद्र से वोट नहीं डाल सकते।
  • बांछित दस्तावेज
  • डाक मतपत्र का उपयोग करने से पहले निर्वाचक मतदान पदाधिकारियों की टीम को निम्न में से कोई दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान सुनिश्चित कराएंगे-
  • मतदाता पहचान पत्र ,पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ,सर्विस पहचान पत्र ,पासबुक ,पैन कार्ड ,स्मार्ट कार्ड ,मनरेगा जॉब कार्ड ,स्वास्थ्य बीमा ,पेंशन दस्तावेज ,सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड।

मतदान करने की प्रक्रिया

  • फार्म13 ( क ) में जानकारी भरें और इसे स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाएं।
  • मतपत्र की क्रम संख्या को और मत 13 ( क) और छोटे लिफाफे फॉर्म 13 ( ख ) पर लिखें। इस पर गोपनीयता के साथ अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने “×” अथवा “√” का चिन्ह लगाएं।
  • फार्म 13 (ख) बड़ा लिफाफा मैं भरे हुए फॉर्म 13 क एवं चिह्नित मतपत्र के साथ बंद किए हुए छोटे लिफाफे फार्म 13 (ख) को बड़े लिखा है फॉर्म 13 (ग) में बंद करके मतदान अधिकारी को सौंप दें।