उत्तर प्रदेश में लव जेहाद के खिलाफ कानून लागू करने के बाद योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने जारी की अधिसूचना
एस्मा लागू होने के बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को पूरे देश में हड़ताल पर जाने का एलान किया है।
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