कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन में सख्ती का निर्देश, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में कोरोना के प्रतिदिन 7 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ भी संक्रमण फैलने की प्रमुख वजह रही. इस बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने निगरानी, ​​​​नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है.

कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति

गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे. वहीं देश में कोरोना मामलों की संख्या 92 लाख के पार हो गयी है.

पंजाब में एक दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू प्रभावी

पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का लगाने का आदेश दिया है। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार सभी शहरों और कस्बों में एक दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। सभी होटल और रेस्टोरेंट रात साढ़े नौ बजे तक ही खुलेंगे। कोरोना के बचाव की गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।