सुप्रीम कोर्ट ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर जताई चिंता, नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सुझाव भी मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिशा-निर्देशों के हो रहे उल्लंघन पर चिंता जताई। इसके साथ ही अदालत ने इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सुझाव भी मांगे।

नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सुझाव भी मांगे

न्यायाधीश अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किस तरह से पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर सुझाव दें।

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मास्क न पहनने वालों को कोविड-19 केंद्र में सामुदायिक सेवा के काम पर लगाने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के केंद्र के कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

गुजरात हाईकोर्ट ने  राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की सजा के अलावा कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में समुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाए।