पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सभी आरोपी दोषी करार, 26 अक्टूबर को सजा का ऐलान

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड मामले में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। मकोका के तहत सजा सुनाई जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने अपने फैसले में कहा कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर यह साबित हुआ है कि आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने विश्नाथन से लूटपाट करने के इरादे से हत्या की थी। उन्हें धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें मकोका  के तहत भी दोषी ठहराया गया है

सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 में हुई थी

बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 में देर रात अपनी कार से घर लौटते समय हुए थी. घर लौटते वक्त उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी.साल 2008 में टीवी पत्रकार की हत्या के मामले में इससे पहले अदालत में 13 अक्टूबर को दलील पूरी हुई थी. उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. एडिशनल सेशन जज रवीन्द्र कुमार पांडे ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 18 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा. उस समय सभी आरोपी अदालत में मौजूद रहें. 6 अक्टूबर को अंतिम दिन कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की पूरी दलीली सुनी थी