हेमंत सोरेन को लगा झटका, कोर्ट से बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। उन्हें रांची की पीएमएलए कोर्ट से उस वक्त झटका लगा, जब अदालत ने बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत की मांग वाली उनकी अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) कोर्ट में याचिका दायर कर बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी।

सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 13 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने इससे पहले सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी

दरअसल, झारखंड में हुए जमीन घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन फिलहाल होटवार जेल में बंद हैं। चंपई सरकार के गठन के हेमंत सोरेन कोर्ट से आदेश मिलने के बाद फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे। अब जब विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है तो उन्होंने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी