मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी दोषी करार, 28 जनवरी को होगी सजा मुकर्रर

बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृहकांड मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया, जिसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य 19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। यौन शोषण मामले में कोर्ट ने 20 में से 19 आरोपियों को दोषी पाया है, लेकिन अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है।

28 जनवरी को होगी सजा मुकर्रर

शेल्टर होम मामले में कोर्ट सजा का ऐलान 28 जनवरी को करेगा। ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप थे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे सही पाया। ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में पूरी हुई।

TISS की रिपोर्ट के बाद सामने आया मामला

ये मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुर्खियों में आया था। इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर ब्रजेश ठाकुर का नाम आया जो बिहार सरकार के बेहद करीब था। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में आरोप तय किया। सीबीआई ने भी मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ही बनाया। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में बताया कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहा उसको ब्रजेश ठाकुर ही चला रहा था।