मृत्यु के बाद अब नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर, डाक से भेजा जायेगा मृत्यु प्रमाण पत्र : बिहार सरकार

बिहार में अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि निबंधित डाक से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजा जायेगा। हालांकि निम्न आय वर्ग यानी बीपीएल परिवारों के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। वहीं सभी तरह के अन्य आवेदकों को ई-मेल पर भी मृत्यु प्रमाण पत्र की मुफ्त डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्देश कोरोना संक्रमण के साथ सभी तरह की मृत्यु के मामलों पर लागू होगा।

आदेश जल्द लागू करने के निर्देश

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को इस आदेश को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। फिलहाल सभी नगर निकाय इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाएंगे। इसमें आवेदन की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि और ई-मेल पर भेजने की तिथि का उल्लेख आवश्यक होगा।

एसएमएस के माध्यम से मिलेगी जानकारी

अधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के समय ई-मेल और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेने को कहा गया है। सभी आवेदकों को ई-मेल पर डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसकी सूचना उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

बीपीएल को देना होगा घोषणापत्र

बतादें कि वैसे निम्न आय वर्ग (बीपीएल) आवेदकों के पास ई-मेल की सुविधा नहीं होगी उनसे इस आशय का घोषणा पत्र लिया जाएगा। यह नगर निगम ही उपलब्ध कराएगा। इसके बाद उनके पते पर निबंधित डाक से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। ऐसे सामान्य आवेदक जो ई-मेल और निबंधित डाक दोनों से मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति चाहते हैं, उन्हें निबंधित डाक का खर्च देना होगा। ऐसे आवेदकों से निर्धारित राशि प्राप्त कर उनके दिए पते पर मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। बता दें कि कोरोना के दौर में बड़ी संख्या में लोग डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने लगे थे। ऐसे में यह निर्देश कोरोना संक्रमण के साथ सभी तरह की मृत्यु के मामलों पर लागू होगा।