COVID19 Update: देश में संक्रमितों की संख्या 1,06,750‬ में से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3303

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8.00 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या पिछले 24 घंटों में बढ़कर 1,06,750‬ हो गई है। साथ ही देश में संक्रमण से अब तक 3303 लोगों की मौत हो चुकी है, देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामने आए मामलों में 61,149 सक्रिय हैं। जबकि 42298 लोग ठीक/ डिस्चार्ज या माइग्रेट हुए हैं।

बिहार में कोरोना वायरस के आज सुबह 54 नए मामलों के साथ कुल मामले हुए 1573

बिहार में स्वास्थ विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा ट्विट कर जारी सुचना के अनुसार अपडेट में आज सुबह कोरोना वायरस के विभिन्न जिलों के 54 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1573 हो गई, जिनमें 3 मई के बाद प्रवासी व्यक्तियों की कुल संख्या जो COVID19 पाॅजिटिव पाये गये 754 है। बिहार में अभी तक इस संक्रमण से 534 लोग ठीक हुए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 1,030‬ है।


कल जो नए मामले सामने आए उनमें से  सर्वाधिक 31 मामले जहानाबाद, 13 केस कटिहार और 12 मामले बेगूसराय में दर्ज हुए। गौरतलब है कि  अब तक कुल 50,563 से अधिक सैंपल्स की जाँच की जा चुकी है।

घरेलू उड़ानों की बहाली को लेकर केंद्र राज्यों सरकारों पर निर्भर …

भारत में मोदी सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये 25 मार्च को लॉकडाउन लागू करने के बाद से यात्री उड़ानें निलंबित हैं। देश में घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मामले में केंद्र सरकार का दोहरा मापदंड मंगलवार को देखने में आया, जब मंगलवार को केंद्र ने कहा कि देश में घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मामले में राज्‍यों की सहमति आवश्यक है। जब कि इससे पहले श्रमिक स्‍पेशल ट्रेन चलाने के मामले में केंद्र ने राज्‍यों की सहमति को जरूरी नहीं माना था। घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया,’घरेलू उड़ानों की बहाली का फैसला केवल मिनिस्‍ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र अकेले नहीं ले सकता। सहकारी संघवाद की भावना के तहत जिन राज्यों से ये उड़ानें उड़ान भरेंगी या उतरेंगी, उन्हें नागर विमानन संचालन की अनुमति देने के लिये तैयार होना चाहिये।’

बतादें कि इससे पहले दिन में केंद्र ने राज्यों के बीच प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के लिए एक नया मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया था उसमें गृह मंत्रालय ने प्रवासियों की आवाजाही के लिए अपने संशोधित एसओपी में राज्य की सहमति को जरूरी नहीं बताया था।