राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट को राहत, 21 जुलाई तक स्पीकर के नोटिस पर लगाई रोक

राजस्थान में सियासी जंग अभी भी जारी है. सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. वहीं कोर्ट से अब इस मामले में सचिन पायलट को थोड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

21 जुलाई तक स्पीकर नहीं कर सकेंगे कार्रवाई

सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर अब सोमवार को सुबह 10 बजे से फिर से सुनवाई होगी. इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अब 21 जुलाई तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे. इस आदेश के साथ ही अब 21 जुलाई तक सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ स्पीकर कोई करवाई नहीं कर सकेंगे. 21 जुलाई 5.30 तक स्पीकर कोई करवाई नहीं करेंगे. अब 20 जुलाई को अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा

साल्वे ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है. इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए. हरीश साल्वे की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैए के खिलाफ बोलता है, अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जगाता है तो यह उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यह बगावत नहीं है.