पटना: पुलिस बल में कोविड-19 संक्रमण से संबंधित मामलों के लिए नोडल पदाधिकारी नामित, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) करेंगे अनुश्रवण

बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है. प्रदेश में पुलिस जवान से लेकर कई अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के फलस्वरूप अग्रिम पंक्ति पर कार्यरत होने के कारण पुलिस बल में भी संक्रमित होने की घटना बढ़ रही है. ऐसे में पुलिस बल में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं संक्रमित पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर उपचार के लिए कई निर्णय लिए गए हैं. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक उनके क्षेत्रांतर्गत पुलिस बल में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम उपचार एवं संक्रमण से संबंधित सभी मामलों हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किए जाते हैं. वे अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले प्रत्येक जिले में एक समर्पित वाहन कोविड-19 से संक्रमित पुलिस पदाधिकारी के आवागमन आदि व्यवस्था हेतु सुरक्षित रखेंगे.

नोडल पदाधिकारी अस्पताल प्रबंधन से समन्वय स्थापित करेंगे

पुलिस मुख्यालय स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) रहेंगे जो इस कार्य का अनुश्रवण करेंगे. किसी पुलिस पदाधिकारी को कोविड-19 से संक्रमण के फलस्वरूप गंभीर रूप से बीमार हो जाने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे. राज्य में कोविड-19 हेतु चिन्हित 5 अस्पतालों, जिनमें तीन पटना में, एक भागलपुर में तथा 1 गया में से किसी एक निकटस्थ अस्पताल में संक्रमित पदाधिकारी का इलाज किया जाए. इसके लिए नोडल पदाधिकारी अस्पतालों के प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्यवाही करेंगे.

संक्रमित जवानों को पुलिस लाइन के पास शौचालय की व्यवस्था होगी

इसके अलावा आदेश में लिखा गया है कि विगत दिनों पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का स्थानांतरण किया गया हो तो कोविड-19 के संक्रमण के वर्तमान स्थिति एवं लॉकडाउन को देखते हुए अगले आदेश तक उक्त स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित रखा जाए. अर्थात स्थानांतरित पदाधिकारी और कर्मी को विरमित न किया जाए, यदि विरमित आदेश निर्गत हो चुका हो किंतु स्थानांतरित पदाधिकारी और कर्मी भौतिक रूप से प्रस्थान नहीं किए हो तो उनका पुनः सामंजन मूल कार्यालय में ही कर लिया जाए. पुलिस लाइन में स्थित कोई पुलिस अधिकारी और कर्मी कोविड-19 से संक्रमित हो तो उनके लिए अलग आवासन, मेस एवं शौचालय की व्यवस्था पुलिस लाइन के समीप ही करने का भी आदेश दिया गया है.