बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा गिराए जाने को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम की कार्रवाई की काफी फजीहत हुई थी. इसके बाद कंगना रनौत ने दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बीएमसी ने हलफनामा दायर किया है. अपने हलफनामे में बीएमसी ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए
बीएमसी ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है.हलफनामे में कहा गया है कि रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है. याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए.
अब 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
गौरतलब है कि मुंबई में 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी. कंगना रनौत ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बाद 15 सितंबर को रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी. इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी.
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