सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को लगा झटका, झारखंड की 9 कोयला खदानों की नीलामी पर अंतरिम रोक से लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की 9 कोयला खदानों की नीलामी पर अंतरिम रोक से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपर्युक्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि था कि वह एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना चाहता है जो यह जांच करेगा कि क्या झारखंड में खदानों की नीलामी इको जोन के अंतर्गत हो रही है या नहीं.

पैनल की रिपोर्ट आने तक नीलामी पर रोक लगा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह पैनल की रिपोर्ट आने तक नीलामी पर रोक लगा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पांच कोयला ब्लॉक सहित 37 कोयला ब्लॉकों की नौ नवंबर को होने वाली ई-नीलामी उसके आदेशों पर आधारित होगी। अदालत ने केंद्र से कहा है कि वह कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने वाले सभी पक्षों को सूचित कर दे कि इससे जुड़े तमाम लाभ उसके अंतिम आदेश पर आधारित होंगे।

किसी भी प्रस्तावित खनन ब्लॉक की ई-नीलामी न की जाए

इससे पहले, चार नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह ऐसा आदेश पारित करना चाहती है कि झारखंड में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ईको-सेंसिटिव जोन के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रस्तावित खनन ब्लॉक की ई-नीलामी न की जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जंगल नष्ट न हों। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह झारखंड में प्रस्तावित खनन स्थलों पास के क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए अदालत एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में विचार कर रही है।