रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुंबई के एक इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। वहीं, अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
Posted in न्यूज़
अर्णब गोस्वामी को नहीं मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा-निचली अदालत का रूख करें
Desk 2
November 9, 2020
You must be logged in to post a comment.