10 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक में हुआ लिया गया निर्णय

10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस कार्य के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों एवं इंश्योरेंस कंपनी के पैनल अधिवक्ताओं के साथ सभागार में बैठक की गई। बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन सुलहनीय वादों को चिन्हित कराएं तथा जिस न्यायालय में सुलहनीय वाद लंबित है उसकी सूची जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकार पटना को अविलंब उपलब्ध करावे ताकि उन सुलहनीय वादों को 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित कराया जा सके।

लोक अदालत में सहयोग करने की अपील

इंश्योरेंस कंपनी के पैनल अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए सहयोग करने की अपील की गई। पैनल अधिवक्ताओं से यह भी आग्रह किया गया कि जिन एम ए सी टी वादों में सुलहनाम दाखिल हो चुका है उन एम ए सी टी वादों का निष्पादन की 10 अप्रैल को सुनिश्चित राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने का निर्देश दिया गया