20 अप्रैल से निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ- सरकार

पटना। सरकार के निर्देश के आलोक में आज सोमवार से दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया सशर्त प्रारंभ की जाएगी। उक्त जानकारी डीएम कुमार रवि ने साझा करते हुए बताया कि इसमें जिला निबंधक का प्रतिदिन कार्यालय में होना अनिवार्य होगा जबकि 33 फीसद अन्य कर्मी व संविदाकर्मियों को कार्यालय में आना होगा। बाकी कार्यपालक सहायक, डाटा ऑपरेटर सहित अन्य कर्मियों के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर जारी किए जाएंगे।

बताया गया कि दस्तावेज निबंधन के लिए ऑनलाइन स्वीकृति पक्षकार को निबंधन विभाग के वेबसाइट www.biharregd.gov.in या www.bhumijankari.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वहीं दी गई तारीख के मुताबिक दस्तावेज, मुद्रांक, निबंधन शुल्क चुकाने का प्रमाण सहित उपस्थापन अनिवार्य होगा।

“दस्तावेजों में सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य किया जा सकता है कि दस्तावेज में कोई ऐसा तथ्य छुपाया नहीं गया है जिससे सरकारी राजस्व की हानि हुई है और बाद में जांच उपरांत राजस्व चोरी पाए जाने पर पक्षकार पर कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।
वर्तमान परिस्थिति में दस्तावेजों के निबंधन हेतु देय राशि ई चालान एवं ईस्टांप के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
दस्तावेज निबंधन के लिए देयराशि ई-चालान अथवा ई- स्टांप के जरिए ही स्वीकार होगा। कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही शारीरिक दूरी का पालन प्रारंभ होगा। सीमित संख्या में पक्षकार एवं अन्य को जाने की अनुमति होगी। क्रेता, विक्रेता, पहचान, गवाह एवं दस्तावेज लेखकों सहित पांच व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। उन पांच के निकलने के बाद ही फिर अन्य को प्रवेश की इजाजत होगी। कार्यालय में सभी को मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा।

अंगुलियों के निशान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस को एक अंतराल पर सैनिटाइज करना जरूरी होगा। कार्यालय में संबंधित कर्मियों को आने जाने के लिए निर्गत पहचान/ प्रवेश पत्र लगाना जरूरी होगा। यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति सामान्य होने तक खोज और निरीक्षण एवं प्रतिलिपि का काम अवरुद्ध रहेगा।