बिहार में मंदिर की जमीन के मालिक बनेंगे भगवान: मठ-मंदिरों की जमीन बेचने वाले भूमाफियाओं पर होगी कार्रवाई, बनेगी जांच कमेटी

बिहार के 38 में से 20 जिलों में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। इसके तहत मंदिरों-मठों के नाम दान में दी गई जमीन की पहचान कर जानकारी जमा की जाएगी। इसके बाद ज़मीन का स्वामित्व मंदिर के देवता के ही नाम पर होगा।

नीतीश सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां इथेनाल उत्पादन के लिये पहली बार 30 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिये आवेदन आया है। शनिवार को पूर्णिया पहुंचे विधि व गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) ने समाहरणालय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी (डीएम) समेत अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुये प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार (Bihar) में धार्मिक न्यास परिषद द्वारा अब मठ, मंदिर और ठाकुरबाड़ी की जमीन का सर्वे (Land Survey) कराकर उसे पोर्टल पर डाला जा रहा है।

इसको लेकर विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि, “राज्य के 38 में से 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसी तरह धार्मिक न्यास बोर्ड जो विधि विभाग के अधीनस्थ है, इस बोर्ड में हमारे पूर्वजों ने जो भी जमीन दान दी, या जो भी परिसंपत्ति हैं, उसका भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है।”

प्रमोद कुमार ने कहा, ” बीच के कालखंड में सर्वे दो हुए। एक सर्वे 1905 के बाद और एक 1952 के बाद. एक सर्वे अंग्रेजों ने कराया था, तो उसे बुझारत करवाया गया। उस बुझारत में राम जन्म भूमि के बारे में लिखा गया था। उसी तरह मठों और मंदिरों की जो परिसंपत्ति हैं, विभिन्न धर्मों की, इनके सभी का भी सर्वे कराया जा रहा है। ताकि कुल संपत्ति का आंकड़ा सामने आ जाए।”

जमीन का हो  सर्वे ताकि जुड़े तथ्य हैं, आ सकें सामने 

प्रमोद कुमार ने कहा, ” हम अपनी संपत्ति का सर्वे कराते हैं, मगर ठाकुर जी की संपत्ति का नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जमीन का सर्वे हो और उससे जुड़े जो भी तथ्य हैं, वो सभी सामने आ जाएं।”

उन्होंने कहा कि अगर कहीं मठ मंदिर या राम जानकी ठाकुरबाड़ी की जमीन को गलत तरीके से बेचा गया होगा तो उसका सेलडीड निरस्त (रद्द) किया जायेगा और जमाबंदी कैंसिल की जायेगी। इस तरह के जमीन पर अतिक्रमण करनेवाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के मठ, मंदिर या वक्फ बोर्ड की जमीन का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और उसे पोर्टल पर डाला जा रहा है। मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में पाया गया कि पूर्णिया जिले में 187 धार्मिक मठ-मंदिर और न्यास का 372.55 एकड़ जमीन है। वहीं. कटिहार जिले में 64, अररिया में 40 और किशनगंज में एक धार्मिक मठ मंदिर की भूमि चिन्हित की गयी है।

इस दौरान प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वो सभी जमीन अतिक्रमण मुक्त कर मंदिरों की चाहरदीवारी करवाएं। उन्होंने कहा कि बनमनखी चीनी मिल के मजदूरों और कामगारों के बकाया राशि भुगतान के लिये जिला को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर मजदूर और उनके आश्रितों को भुगतान कर दिया जायेगा।

मठ एवं मंदिर की जमीन को चिह्नित का काम शरू

राज्य के मठ-मंदिरों की जमीन को चिह्नित कर उसे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से सभी जिलों में मठ एवं मंदिर की जमीन को चिह्नित किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों के अंचलाधिकारियों से मठ-मंदिरों की अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गयी है।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष एके जैन ने बताया कि संपत्तियों का ब्योरा एकत्र करने के लिए प्रमंडलवार अंचलाधिकारियों की बैठक की जा रही है। अबतक तीन प्रमंडलों में अंचलाधिकारियों की बैठक हो चुकी है। शनिवार को पूर्णिया प्रमंडल में अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

मंदिर के खाता-खतियान का ब्योरा लिया जा रहा

जैन ने बताया कि सभी पुराने मठ व मंदिर के खाता-खतियान का ब्योरा लिया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली जा रही है, ताकि ताजा स्थित की जानकारी न्यास बोर्ड के पास हो। उन्होंने बताया कि विधि विभाग द्वारा भी इस कार्य में सहयोग किया जा रहा है।

जैन ने बताया कि सभी मठ-मंदिर की वास्तविक स्थिति के आकलन के बाद उनकी भूमि पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से इसे अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा।