मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को 5 साल की सजा, टेरर फंडिंग मामले में लाहौर कोर्ट ने सुनाया फैसला

 

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई है. टेरर फंडिंग केस में आतंकी हाफिज सईद को 5 साल 3 महीने कैद की सजा सुनाई गई है. पिछले सप्ताह लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के सरगना और मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ये मामले आतंकवाद रोधी विभाग की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए हैं.

23 गवाहों के दर्ज हुए थे बयान

सीटीडी के गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दायर किए गए मामले की शुरुआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के निर्देशों पर इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया. दोनों मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए.

जुलाई 2019 में गिरफ्तार हुआ था हाफिज

जमात-उद-दावा सरगना को जुलाई 2019 में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उसकी गिरफ्तारी से पहले जमात-उद-दावा नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई. इनमें सईद और एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं. एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसके 4 सहयोगियों पर भी आरोप तय किए थे। सभी के खिलाफ एंटी टेरेरिज्म एक्ट 1997 के तहत, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हुए थे। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है