सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से किया इनकार, कहा-एक समुदाय को कोरोना के लिए ठहराया जाने लगेगा दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमित देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जिससे कोरोना के कारण इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। साथ ही लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।

विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा

शीर्ष अदालत ने कहा, वह पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा और अराजकता फैलेगी।

बोबडे ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद को देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट राज्य के हालात के मद्देनजर इजाजत देंगे. मौलना कल्बे जव्वाद ने याचिका दाखिल कर पूरे देश के अलग-अलग शहरों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी.