PM मोदी के चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, BSF के बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने दायर की थी याचिका

यूपी के वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव 2019 में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.

पीएम के दबाव में नामांकर रद्द कराने का लगाया था आरोप

तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पीएम के दबाव में गलत तरीके से चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।