दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों के नरसंहार वाले ट्विटर हैशटैग पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी.
ट्विटर को भारतीय कानून का पालन करना चाहिए
केंद्र सरकार की ओर से Twitter से पूछा गया है कि उसने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए इन अकाउंट्स को फिर से क्यों एक्टिव किया। ट्विटर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के उल्लंघन का आरोप है। अगर इस मामले में ट्विटर दोषी पाया जाता है तो उसे सात साल के कैद की सजा भी हो सकती है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर को भारतीय कानून का पालन करना चाहिए, हालांकि इस नोटिस पर ट्विटर ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।
ट्विटर ने हाल में ही में 250 अकाउंट्स को ब्लॉक किया था
ट्विटर ने हाल में ही में 250 अकाउंट्स को ब्लॉक किया था। ट्विटर ने यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के बाद लिया था लेकिन महज कुछ घंटे बाद ही ये सभी अकाउंट फिर से एक्टिव हो गए थे। इन अकाउंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में हैशटैग किसानों का नरसंभार हैशटैग चलाया जा रहा था। अब इन अकाउंट्क को दोबारा एक्टिव होने के लेकर सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है।
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