ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की अपील की खारिज, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ

ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। 2018 में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी थी। इसके खिलाफ माल्या ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण का मामला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा, वह इस पर अंतिम फैसला लेंगी।

माल्या पर 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज

शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। माल्या ने यह कर्ज अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। मार्च 2016 में माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। तभी से भारत की एजेंसियां माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने में जुटी हैं।

माल्या ने कई बार दिया कर्ज चुकाने का प्रस्ताव

शराब कारोबारी विजय माल्या कई बार भारत सरकार के सामने किंगफिशर एयरलाइंस का पूरा कर्ज चुकाने का प्रस्ताव पेश कर चुका है। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान माल्या ने ट्विट के जरिए भारत सरकार के सामने पूरा कर्ज चुकाने का प्रस्ताव पेश किया था। माल्या ने कहा था कि ना तो बैंक पैसे लेने के लिए तैयार हैं और ना ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अटैच प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए तैयार है।