बिहार में महामारी घोषित हुआ कोरोना, महामारी एक्ट (1897) के तर्ज पर कोरोना वायरस एक्ट

भारत में भी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया है।

महामारी एक्ट (1897) के तर्ज पर कोरोना वायरस एक्ट

आपको बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए महामारी एक्ट (1897) के तर्ज पर कोरोना वायरस एक्ट लाया गया है। इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताते चलें कि इस एक्ट के लागू होने के बाद सरकार के पास कई विशेषाधिकार आ जाएंगे। जो इस आपदा से निपटने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

कोरोना को महामारी घोषित करने के लिए बिहार सरकार ने 123 साल पुराने एक्ट का सहारा लिया है. उसी कानून के तहत नहीं मानने वालों को 6 महीने के कैद की सजा और एक हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है.

विदेश से लौटे व्यक्ति की जानकारी तत्काल सिविल सर्जन कार्यालय को देनी होगी.

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत समाचार चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
बिहार का कोई भी प्राइवेट हॉस्पीटल या निजी जांच घर कोरोना वायरस की जांच नहीं करेगा. कोरोना से संबंधित सारे जांच सरकार द्वारा तय केंद्रों पर ही होंगे.